अहमदाबाद न्यूज डेस्क: अहमदाबाद में एक महिला ने दर्जी की लापरवाही के खिलाफ जो कदम उठाया, वह अब कई उपभोक्ताओं के लिए मिसाल बन गया है। आमतौर पर लोग कपड़े समय पर न मिलने पर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इस महिला ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उसने दर्जी के खिलाफ न सिर्फ शिकायत दर्ज की बल्कि उपभोक्ता आयोग से न्याय भी हासिल किया।
मामला नवंबर 2024 का है, जब महिला ने अपने परिवार की शादी के लिए एक डिजाइनर शॉप से ब्लाउज सिलवाने का ऑर्डर दिया था। उसने ₹4,395 एडवांस में दिए और 24 दिसंबर तक काम पूरा करने की बात तय हुई। मगर तय तारीख पर ब्लाउज तैयार नहीं हुआ। कई बार अनुरोध करने के बावजूद दर्जी ने लापरवाही दिखाई और शादी तक ब्लाउज नहीं दिया। इससे नाराज महिला ने दर्जी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
इसके बाद महिला ने अहमदाबाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई में आयोग ने माना कि दर्जी की ओर से तय समय सीमा का पालन न करना “सेवा में कमी” के दायरे में आता है। आयोग ने कहा कि इस लापरवाही से महिला को मानसिक परेशानी और तनाव झेलना पड़ा, जिसका मुआवजा बनता है।
आयोग ने दर्जी को 45 दिनों के भीतर ग्राहक को ₹4,395 एडवांस राशि 7% ब्याज के साथ लौटाने और ₹7,000 अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया। इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि ग्राहक के अधिकारों की अनदेखी पर अब कोई भी सेवा प्रदाता बच नहीं सकता।